आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की आवास सोसायटी में धोखाधड़ी हो गई।

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आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की आवास सोसायटी में धोखाधड़ी हो गई। सोसायटी में जमीन के लेनदेन को लेकर 3.10 करोड़ रुपये का गबन हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी सहकारी समूह आवास सोसायटी भूमि धोखाधड़ी मामले में 94.22 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18/9/2025 को राजेंद्र नाथ की 94.22 लाख रुपये मूल्य की आठ अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी के मुताबिक, यह कुर्की अखिल भारतीय सेवा अधिकारी सहकारी समूह आवास सोसायटी, गुवाहाटी, असम से जुड़े एक भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसके सदस्य आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी हैं। इस मामले में, ईडी ने हाल ही में सौतिक गोस्वामी और राजेंद्र नाथ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसका न्यायालय द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है।

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