आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर एक फीसद की बजाय 20 फीसद का टीडीएस देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत विभाग ने सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक फीसद टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 फीसद का भुगतान करना होगा।
आधार और पैन को लिंक करने की समय-सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 फीसद टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया।