बिहार की राजधानी पटना में 3 जून को हुए कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के मालिक खान सर को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिल गई है. फायरिंग और झड़प के मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है. पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, तब तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी.
पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, यही वजह है कि पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी भी कोर्ट में सबमिट कर दी है. इससे पहले कोर्ट की तरफ से 9 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी.
पुलिस ने अपनी डायरी में क्या बताया?
पुलिस ने अपनी केस डायरी में फायरिंग से संबंधित डिटेल मेंशन करते हुए लिखा था कि खान सर के बॉडीगार्ड ने आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं की थी.बल्कि फायरिंग दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी. फायरिंग तब हुई तब मारपीट करने और बोर्ड तोड़ने वाले आरोपी वहां से जा चुके थे. दोनों घटनाओं में 20 मिनट का गैप है. इसलिए आत्मरक्षा की दलील सही नहीं है.
गार्डों पर फायरिंग का आरोप
पटना में 3 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था. इस पूरी घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे. यही वजह है कि शुरुआत में पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में थी. हालांकि कोर्ट से राहत मिल गई थी.
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी. इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था. इसी मामले में आरोपी बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ चुके हैं.