कोर्ट के आदेश पर Divyanshu Budhiraja के खिलाफ 3 जनवरी 2024 को पंचकुला सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, Budhiraja के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी.
करनाल से Congress प्रत्याशी और Haryana यूथ Congress के अध्यक्ष Divyanshu Budhiraja को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. Budhiraja ने पंचकुला में दर्ज FIR और खुद को भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था. Budhiraja के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर देंगे. इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी.
नियमों का पालन नहीं करने पर पंचकुला कोर्ट ने Buddhiraja को भगोड़ा घोषित कर दिया है. याचिका के मुताबिक, 2018 में बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर Haryana के मुख्यमंत्री Manohar Lal के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है.
3 जनवरी 2024 को कोर्ट के आदेश पर Budhiraja के खिलाफ पंचकुला सेक्टर 14 थाने में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, Budhiraja के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी और वह सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए. Buddhiraja अभी भी भगोड़ा है। पुलिस रिकार्ड में आज भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है।