जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
आंध्र प्रदेश की राजनीति में रविवार रात एक बड़ा भूचाल आया, जब गुंटूर जिले के एसपी एस. सतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हिट एंड रन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह मामला जगन के रोड शो के दौरान एक 53 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता की मौत से जुड़ा है। मृतक का नाम चीली सिंघैया बताया गया है, जो YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सक्रिय कार्यकर्ता थे।
हादसे का पूरा घटनाक्रम
यह दिल दहला देने वाली घटना 18 जून को हुई, जब जगन मोहन रेड्डी पालनाडु जिले के रेंटापल्ला गांव में एक मृत कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे। यह कार्यकर्ता पिछले साल कथित पुलिस प्रताड़ना से दुखी होकर आत्महत्या कर चुका था। उसी के समर्थन में जगन एक रोड शो कर रहे थे।
जब उनका काफिला एतुकुरु बाइपास से गुजर रहा था, तभी भीड़ में मौजूद सिंघैया फूल बरसाते हुए अचानक सड़क पर गिर पड़े और उसी दौरान एक कार ने उन्हें कुचल दिया। घटना इतनी तेज थी कि काफिले की गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ गईं। सिंघैया को हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी — उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पहले पुलिस ने दी गलत जानकारी
घटना के दिन यानी 18 जून की शाम को ही एसपी सतीश कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि सिंघैया को एक निजी वाहन (AP 26 CE 0001) ने टक्कर मारी थी, जो कि कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा नहीं था। उस वक्त यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि हादसा जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी से नहीं हुआ।
VIDEO से खुला मामला
हालांकि, इस पूरे मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि दुर्घटना में शामिल वाहन पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले में ही शामिल था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने अपने पहले के बयान को पलटते हुए केस में गंभीर धाराएं जोड़ीं और FIR दर्ज की।
काफिले में गाड़ियों की संख्या भी नियमों से बाहर
एसपी ने यह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले के लिए प्रशासन से केवल 3 गाड़ियों की अनुमति ली गई थी, लेकिन मौके पर 30 से अधिक वाहन मौजूद थे। इससे न सिर्फ ट्रैफिक प्रबंधन प्रभावित हुआ, बल्कि सुरक्षा मानकों का भी घोर उल्लंघन हुआ।
अब तक क्या कार्रवाई हुई?
मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में धारा 106(1) – लापरवाही से मौत को शामिल किया गया है। इस मामले में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें शामिल हैं:
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कार ड्राइवर रमन्ना रेड्डी
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जगन मोहन रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट नागेश्वर रेड्डी
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पूर्व सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी
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पूर्व विधायक पेरनी नानी
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पूर्व मंत्री विदादला रजिनी