Haryana : करनाल के Congress उम्मीदवार दिव्यांशु बुधिराजा को हाईकोर्ट से राहत मिली, FIR में आगे की कार्रवाई पर रोक

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करनाल लोकसभा सीट से Congress उम्मीदवार Divyanshu Budhiraja को बड़ी राहत देते हुए Punjab एवं Haryana हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही उनकी याचिका पर Haryana सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Haryana यूथ Congress के अध्यक्ष Divyanshu Budhiraja ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि पंचकुला में दर्ज एफआईआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने वाले आदेश को रद्द किया जाए. बुद्धिराजा के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर देंगे. इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी.

शुक्रवार को Divyanshu Budhiraja पंचकुला कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

3 जनवरी 2024 को कोर्ट के आदेश पर Budhiraja के खिलाफ पंचकुला सेक्टर 14 थाने में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, Budhiraja के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी और वह सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए.

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