MP हाईकोर्ट का कंगना रनौत को नोटिस, फिल्म ‘इमरजेंसी’ से जुड़ा है मामला

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मूवी ‘इमरजेंसी’ पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, शनिवार को सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी।

इस याचिका पर सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को मूवी ‘इमरजेंसी’ के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े पक्षकारों को भी नोटिस दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं, इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।

सोमवार को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है। इससे सिख समुदाय की समाज में छवि गलत बनेगी। फिल्म में चार सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाया गया है। सिखों का रूप वीभत्स और खतरनाक बताया गया है, यह पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि फिल्म को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं। मांग की है कि रिलीज से पहले इस फिल्म को इंदौर और जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए।

 

 

 

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