प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए D.Ed  जरुरी;  लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा पत्र, कहा – B.Ed वालों की नियुक्त करें निरस्त

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जनतंत्र , मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया :

मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है. जिसमे कहा गया है की “10 अगस्त, 2023 के बाद B.ED डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं.” इस आदेश को पारित करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है.

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह D.Ed जरूरी होगा. किसी अभ्यर्थी की योग्यता में गलती से भी B.Ed की जगह D.Ed लिखा है तो इसकी भी जांच कर नियुक्ति निरस्त की जाएगी.

लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के लिए राज्य के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और 10 अगस्त, 2023 के बाद B.Ed के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल,  11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता बीएड से संबंधित एक आदेश पारित किया था। जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश अनुसार बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे।

वहीं, अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल न करने से जुड़ी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले हुई नियुक्ति को मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पिछले एक वर्षों में बीएड डिग्री के जरिए हुई प्राइमरी टीचर नियुक्तियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

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