X (पूर्व में ट्विटर) बना एडल्ट कंटेंट का नया हब: 13 साल के बच्चे भी देख रहे हैं अश्लीलता, X पर नहीं होता है कोई Age Verification; हाल ही में किए थे 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बैन!

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभद्र और अश्लील कंटेंट को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बैन लगा दिया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को लेकर अब एक और चिंताजनक सच सामने आया है। बता दें, एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि X, अब भारत में एडल्ट कंटेंट और पोर्नोग्राफिक वीडियो के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बन चुका है।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि X पर ये कंटेंट सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं है। प्लेटफॉर्म की नीति के मुताबिक 13 साल की उम्र से ही कोई भी यूज़र अकाउंट बना सकता है, लेकिन उम्र की पुष्टि (Age Verification) की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक 13 साल का बच्चा भी खुलेआम अश्लील कंटेंट तक पहुंच बना सकता है, जबकि भारतीय कानून के अनुसार एडल्ट कंटेंट देखने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

इस खामोशी के पीछे असल खेल पैसे का है। X पर बने फर्जी अकाउंट्स के ज़रिए पोर्न क्लिप्स मुफ्त में पोस्ट की जाती हैं, जिनके साथ एडल्ट साइट्स के लिंक दिए जाते हैं। जैसे ही कोई यूज़र इन लिंक पर क्लिक करता है, वह रीडायरेक्ट होकर एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचता है जहां भारी-भरकम सब्सक्रिप्शन फीस लेकर पूरा वीडियो दिखाया जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से कई साइट्स में मालवेयर और ट्रोजन वायरस होते हैं, जो यूज़र के मोबाइल से निजी फोटो, वीडियो और डाटा चुरा सकते हैं। कई मामलों में यूज़र्स को ब्लैकमेल किया गया है और आत्महत्या तक के केस सामने आए हैं।

साइबर कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि भारत में लागू इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे नाबालिगों को इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट से दूर रखें। इसके लिए उन्हें AI आधारित उम्र पहचान तकनीक या अन्य सुरक्षा तंत्र विकसित करने चाहिए। लेकिन X जैसी कंपनियों ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है।

हाल ही में सरकार ने 5 जुलाई 2025 को 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म्स में ALTT, ULLU, देसी फ्लिक्स जैसे फेमस नाम शामिल थे, जो लंबे समय से अश्लील या सीमावर्ती कंटेंट दिखाने के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया था।

लेकिन सवाल यही है — जब सरकार OTT पर इतनी सख्त है, तो X पर इतनी नरमी क्यों? दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर X के हेल्प सेंटर से 14 जुलाई को जवाब मांगा था, लेकिन 26 जुलाई तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इस पूरी बहस के बीच यह बात भी सामने आई है कि X पर सिर्फ एडल्ट कंटेंट ही नहीं, बल्कि आपत्तिजनक और गैरकानूनी वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुंभ मेले में महिलाओं के स्नान के वीडियो, दुष्कर्म के केस से जुड़े क्लिप्स और कई अनैतिक दृश्य X पर खुलेआम मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

भारत सरकार ने 2021 में ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स’ लागू किए थे, जिसे 2023 में अपडेट किया गया। इस गाइडलाइन के मुताबिक, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंटेंट की कैटेगरी, टारगेट ऑडियंस और संवेदनशील सामग्री की चेतावनी देना ज़रूरी है। OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रेसिवेंस ऑफिसर की नियुक्ति और समय पर जवाबदेही तय की गई है।

इतना ही नहीं, IT एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A के तहत अश्लील सामग्री का प्रसारण और यौन गतिविधियों से जुड़ा वीडियो पोस्ट करना गैरकानूनी है। साथ ही BNS 2023 की धारा 294 और ‘महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम, 1986’ की धारा 4 के तहत महिलाओं को आपत्तिजनक रूप में दिखाना दंडनीय अपराध है।

यह स्पष्ट है कि देश में डिजिटल माध्यमों पर अश्लीलता और अपराध के नए रास्ते खुल रहे हैं। जबकि सरकार OTT पर कार्रवाई करती है, वहीं सोशल मीडिया पर मौजूद ‘डिजिटल पोर्न मार्केटिंग’ की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। आने वाले समय में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त कानून और प्रभावी निगरानी नहीं की गई, तो भारत का साइबर स्पेस बच्चों और किशोरों के लिए एक खतरनाक वातावरण में बदल सकता है।

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